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Reading: आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाग्य का फैसला 25 जून को
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Trendy News Live > Blog > राज्य > आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाग्य का फैसला 25 जून को
राज्य

आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाग्य का फैसला 25 जून को

Last updated: 2024/06/24 at 6:43 PM
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3 Min Read
आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाग्य का फैसला  25 जून को
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ईडी ने जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लग गया था। आबकारी नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भाग्य का फैसला मंगलवार को होगा। केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं इस मुद्दे पर हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार को आएगा। न्यायमूर्ति सुधीर कुमार जैन दोपहर 2:30 बजे फैसला सुनाएंगे। ईडी ने सोमवार को जमानत के विरोध में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। बता दें कि ईडी ने जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ 21 जून को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जहां से राउज एवेन्यू कोर्ट के आदेश पर स्टे लग गया था। दूसरी तरफ केजरीवाल ने इस स्टे पर आज ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर सुनवाई भी हुई।   सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तत्काल राहत देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस मनोज मिश्रा और एसवीएन भट्टी की अवकाश पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट को अपना आदेश देने दीजिए। हम आपको 26 जून को सुनेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने कथित आबकारी घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक हटाने का अनुरोध किया। ईडी की ओर से पेश एएसजी एसवी राजू ने केजरीवाल की याचिका का विरोध किया और कहा कि हाईकोर्ट उनकी रोक याचिका पर फैसला सुनाने वाला है। 

ये है पूरा मामला

दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को जमानत दे दी थी, लेकिन हाईकोर्ट ने बीते शुक्रवार को इस पर अंतरिम रोक लगा दी। आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। हाईकोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि अगले आदेश तक जिस फैसले को चुनौती दी गई है, उसे अमल में नहीं लाया जा सकेगा। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित दलील दाखिल करने को कहा था। जिस पर दोनों ओर से जवाब दाखिल कर दिए गए।

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संपादक - Rohan Singh Parihar
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ईमेल - [email protected]

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