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छत्तीसगढ़राज्य

25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ाए तो होगी सख्त कार्रवाई, जाने नए नियम

News Desk
Last updated: 2025/01/02 at 3:30 PM
News Desk
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3 Min Read
25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा ड्राइविंग लाइसेंस, नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ाए तो होगी सख्त कार्रवाई, जाने नए नियम
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रायपुर। अगर आप 18 साल के नहीं हैं और गाड़ी चलाते पकड़े गए तो आप और आपके परिवार पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई नाबालिग गाड़ी चलाते पकड़ा गया तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस 25 साल की उम्र तक नहीं बनेगा। साथ ही नाबालिग के परिवार को 3 साल तक की सजा और 25000 रुपये जुर्माना हो सकता है। प्रदेश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए राज्य पुलिस और परिवहन विभाग ने यह फैसला लिया है। 

निर्देशों का सख्ती से करें पालन

यातायात अधिकारियों को इस प्रावधान को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर नाबालिग का प्रोफाइल बनाकर संबंधित थाने और परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इसके बाद जब नाबालिग चालक वयस्क हो जाएगा और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा तो उसका फॉर्म अपने आप रिजेक्ट हो जाएगा। 

अधिकारियो का कहना 

मामले की जानकारी देते हुए रायपुर के अपर परिवहन आयुक्त डी रविशंकर ने बताया- नाबालिग वाहन चलाते पकड़े जाने पर उसका लाइसेंस 25 वर्ष की आयु तक नहीं बनेगा। रिपोर्ट परिवहन विभाग के संबंधित पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। 

सख्त कार्रवाई के निर्देश 

अधिकारियों ने बताया कि नाबालिगों के वाहन चलाते पकड़े जाने पर पुलिस को कार्रवाई करने को कहा गया है। इस आदेश का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई नाबालिग वाहन चलाते पकड़ा जाता है तो नाबालिग का वाहन जब्त कर उसके परिजनों को बुलाया जाएगा। इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि प्रदेश के सभी जिलों में सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के जरिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है और सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। 

हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी

वाहन चलाते समय ध्यान रखें कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। दुर्ग रेंज के आरटीओ अधिकारी एसएल लकड़ा ने बताया कि वाहन में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। क्योंकि इससे वाहन सुरक्षा बढ़ती है और वाहन संबंधी अपराधों पर अंकुश लगता है।

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संपादक - Rohan Singh Parihar
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