By using this site, you agree to the Privacy Policy and Terms of Use.
Accept
Trendy News LiveTrendy News LiveTrendy News Live
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Search
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Reading: 25 साल बाद संपत्ति नियमों में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी
Share
Sign In
Notification Show More
Font ResizerAa
Trendy News LiveTrendy News Live
Font ResizerAa
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
  • छत्तीसगढ़
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
Search
  • Home
  • देश
  • विदेश
  • राज्य
  • मध्यप्रदेश
    • मध्यप्रदेश जनसंपर्क
  • छत्तीसगढ़
    • छत्तीसगढ़ जनसंपर्क
  • राजनीती
  • धर्म
  • अन्य खबरें
    • मनोरंजन
    • खेल
    • तकनीकी
    • व्यापार
    • करियर
    • लाइफ स्टाइल
Have an existing account? Sign In
Follow US
  • Advertise
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
Trendy News Live > Blog > राज्य > छत्तीसगढ़ > 25 साल बाद संपत्ति नियमों में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी
छत्तीसगढ़राज्य

25 साल बाद संपत्ति नियमों में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी

News Desk
Last updated: 2025/11/09 at 8:35 PM
News Desk
Share
5 Min Read
25 साल बाद संपत्ति नियमों में बदलाव, नई गाइडलाइन जारी
SHARE

रायपुर

छत्तीसगढ़ सरकार ने संपत्तियों के गाइडलाइन निर्धारण संबंधी नियमों में बड़ा सुधार करते हुए नए नियम जारी किए हैं. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर जमीन गाइडलाइन मूल्य निर्धारण में बड़ा बदलाव किया गया है. इससे रजिस्ट्री की प्रक्रिया अब आसान होगी. वहीं, भ्रम, विसंगतियां व अतिरिक्त शुल्क भी समाप्त होंगे, जिससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी. पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया था कि जमीन के गाइडलाइन मूल्य निर्धारण संबंधी वर्तमान नियम अत्यंत जटिल तथा विरोधाभासी हैं तथा सामान्यजन की समझ से बाहर हैं. इसके कारण आम लोगों को तरह-तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है. इन नियमों को सरल, संक्षिप्त तथा व्यक्तिनिरपेक्ष बनाया जाए.

बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य  मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था.

बताया गया है कि गाइडलाइन दरों की गणना इन नियमों के अनुसार की जाती है, जैसे मुख्य मार्ग की दूरी क्या होगी, कौन से तल में होने पर कितना वैल्यूएशन होगा, किन-किन परिस्थितियों में कितने कितने मूल्य बढ़ेंगे आदि. इन नियमों के आधार पर जमीन की रजिस्ट्री के समय बाजार मूल्य का आकलन किया जाता है. गाइडलाइन दरों के निर्धारण संबंधी ये नियम वर्ष 2000 से बने हुए थे तथा इनमें कोई परिवर्तन या संशोधन नहीं हुआ था. वर्तमान नियमों में कई विसंगतियां थीं, जिसके कारण संपत्ति के बाजार मूल्य की वास्तविक और तार्किक रूप से गणना नहीं हो पाती थी. जैसे मुख्य मार्ग के आधार पर गाइडलाइन दरों की गणना का प्रावधान था, लेकिन इस पूरी गाइडलाइन में कहीं भी मुख्य मार्ग को परिभाषित नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री व पंजीयन मंत्री के निर्देश पर गाइडलाइन संबंधी नियमों के पुनरीक्षण के लिए उद्देश्य निर्धारित किया गया था कि इन नियमों को सरल व संक्षिप्त और जनहितैषी बनाया जाए. साथ ही इसमें मानवीय हस्तक्षेप को कम करते हुए प्रक्रिया को सॉफ्टवेयर द्वारा स्वमेव लागू होने लायक प्रावधान तैयार किए जाएं. इन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाए गए नए जारी बाजार मूल्य गणना संबंधी उपबंध 2025 में कई मुख्य प्रावधान किए गए हैं.

पूर्व प्रचलित उपबंध में 77 प्रकार के निर्धारण प्रावधान थे, जिन्हें घटाकर अब गणना संबंधी केवल 14 प्रावधान रखे गए हैं, जिन्हें समझना आम जनता के लिए बेहद आसान होगा. पूर्व उपबंध में नगरीय निकायों तथा इनमें कृषि, नजूल, डायवर्टेड- प्रत्येक अलग-अलग प्रकार की भूमि के लिए अलग-अलग प्रकार की गणना के प्रावधान थे. अब इन्हें युक्तिसंगत बनाते हुए एक ही प्रकार का प्रावधान किया गया है. सभी वर्ग के नगरों व भूमि के लिए अब हेक्टेयर दर की सीमा 0.14 हेक्टेयर कर दी गई है. निर्मित संरचनाओं के लिए केवल 8 दरें रखी गई हैं. कृषि, डायवर्टेड, नजूल एवं आबादी भूमि के लिए अब एक समान मूल्यांकन मानक लागू होगा, जिससे डायवर्टेड व नजूल भूमि होने मात्र से संपत्ति के बाजार मूल्य नहीं बढ़ेंगे तथा भ्रम व त्रुटियों की संभावना समाप्त होगी. दो फसली भूमि होने पर 25 प्रतिशत वृद्धि, गैर परंपरागत फसलों पर 25 प्रतिशत वृद्धि, नलकूप ट्यूबवेल होने पर उसकी अलग कीमत, बाउंड्रीवाल व फ्लिंट होने पर उसकी अलग कीमत वृद्धि करने जैसे प्रावधानों को हटा दिया गया है. इसका प्रत्यक्ष लाभ आम जनता को होगा. नए नियम में यह प्रावधान किया गया है कि जब कोई नया मोहल्ला, कॉलोनी या परियोजना विकसित हो तो उसके लिए विशेष रूप से गाइडलाइन दर का निर्धारण किया जाएगा.

जमीन की सरकारी कीमतों में वृद्धि का प्रस्ताव लटका
प्रदेश में अचल संपत्ति व जमीन की नई कलेक्टर गाइडलाइन दरें बढ़ाने का प्रस्ताव फिलहाल लटक गया है. पंजीयन विभाग ने 8 महीने पहले जमीन की गाइडलाइन दर में वृद्धि करने की प्रक्रिया शुरू की थी, वह लटकी हुई है. जबकि अचल संपत्ति व जमीन की कलेक्टर गाइडलाइन दर तैयार करने के लिए सर्वे हो चुका है. जिला समितियों द्वारा गाइडलाइन दर में डेढ़ से दो गुना तक वृद्धि प्रस्तावित है. निर्णय नहीं होने के कारण वर्तमान में 7 साल पुरानी गाइडलाइन दरें ही लागू हैं.

You Might Also Like

Agniveer Bharti 2025 Result: 15 नवंबर तक आ सकता है परिणाम, ट्रेनिंग एक महीने आगे बढ़ी

अजाक्स की आपत्ति खारिज, हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण पर जारी रहेगी सुनवाई

सुधार से विश्वास तक: चारों श्रेणियों में ‘टॉप अचीवर’ बना छत्तीसगढ़, दिखाया विकास का नया मॉडल….

कृषि विश्वविद्यालय में प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय संगोष्ठी कल: राज्यपाल रमेन डेका संगोष्ठी का शुभारंभ करेंगे, मुख्यमंत्री साय करेंगे अध्यक्षता….

सरगुजा संभाग के 850 श्रद्धालु विशेष ट्रेन से अयोध्या धाम के लिए हुए रवाना: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और पर्यटन मंत्री के प्रति जताया श्रद्धालुओं ने आभार…

News Desk November 9, 2025 November 9, 2025
Share This Article
Facebook Twitter Copy Link Print
Previous Article छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन के उत्पादन में 3,500 करोड़ रुपये का हो रहा निवेश छत्तीसगढ़ में जैव ईंधन के उत्पादन में 3,500 करोड़ रुपये का हो रहा निवेश
Next Article MP में फ्रिज फटा: मासूम की 108 हड्डियां टूटी, डॉक्टरों ने 5 घंटे में लौटाई जिंदगी MP में फ्रिज फटा: मासूम की 108 हड्डियां टूटी, डॉक्टरों ने 5 घंटे में लौटाई जिंदगी
- Advertisement -
Ad imageAd image
- Advertisement -
Ad imageAd image

Stay Connected

235.3k Followers Like
69.1k Followers Follow
11.6k Followers Pin
56.4k Followers Follow
136k Subscribers Subscribe
4.4k Followers Follow

ताजा ख़बरें

‘दिल्ली ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला’, कैबिनेट बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव, मृतकों को दी श्रद्धांजलि
‘दिल्ली ब्लास्ट जघन्य आतंकी हमला’, कैबिनेट बैठक में पारित हुआ प्रस्ताव, मृतकों को दी श्रद्धांजलि
देश
CBI का बड़ा खुलासा: साइबर स्लेवरी रैकेट के दो एजेंट गिरफ्तार, राजस्थान-गुजरात से युवाओं को म्यांमार भेजा गया
CBI का बड़ा खुलासा: साइबर स्लेवरी रैकेट के दो एजेंट गिरफ्तार, राजस्थान-गुजरात से युवाओं को म्यांमार भेजा गया
देश
Agniveer Bharti 2025 Result: 15 नवंबर तक आ सकता है परिणाम, ट्रेनिंग एक महीने आगे बढ़ी
Agniveer Bharti 2025 Result: 15 नवंबर तक आ सकता है परिणाम, ट्रेनिंग एक महीने आगे बढ़ी
मध्यप्रदेश राज्य
अजाक्स की आपत्ति खारिज, हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण पर जारी रहेगी सुनवाई
अजाक्स की आपत्ति खारिज, हाई कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण पर जारी रहेगी सुनवाई
मध्यप्रदेश राज्य
//

यह एक हिंदी वेब न्यूज़ पोर्टल है जिसमें ब्रेकिंग न्यूज़ के अलावा राजनीति, प्रशासन, ट्रेंडिंग न्यूज, बॉलीवुड, खेल जगत, लाइफस्टाइल, बिजनेस, सेहत, ब्यूटी, रोजगार तथा टेक्नोलॉजी से संबंधित खबरें पोस्ट की जाती है।

संपादक - Rohan Singh Parihar
मोबाइल - 9039648000
ईमेल - [email protected]

छत्तीसगढ़ - Purani Toli , Jashpur

मध्यप्रदेश - SAWARKAR WARD MURWARA KATNI Dist.-KATNI

MP Info RSS Feed

Click Here to Visit MP Info Site

Archives

November 2025
M T W T F S S
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
« Oct    
Follow US
© 2022 Foxiz News Network. Ruby Design Company. All Rights Reserved.
  • Home
  • About Us
  • Contact Us
  • MP Info RSS Feed
Welcome Back!

Sign in to your account

Lost your password?